डीटीएच प्रीपेड सेवा की समयावधि पूरी होने तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा - ट्राई
भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवा प्रदाताओं से कहा है कि वे वारंटी अवधि के दौरान उपकरणों की मरम्मत की सेवा मुफ्त दें। साथ ही डीटीएच सेवा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाले उपभोक्ताओं के लिए पहले छह महीनों में पैकेज में किसी तरह का बदलाव नहीं करें। ट्राई की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि वारंटी पीरियड के दौरान डीटीएच उपकरणों का विजिटिंग शुल्क और मरम्मत शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। साथ ही चैनलों की संख्या और शुल्क में भी सेवा जारी करने के पहले छह महीनों में या प्रीपेड सेवा की समयावधि पूरी होने तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
देश में सार्वजनिक क्षेत्र के दूरदर्शन के डीटीएच सहित छह डीटीएफ ऑपरेटर हैं। डीटीएच उपभोक्ताओं की संख्या करीब 1 करोड़ 10 लाख है। ट्राई ने कहा है कि यदि पैकेज से कोई चैनल हटा लिया जाता है तो सब्सिक्रिप्शन चार्ज में ऑपरेटरों को कमी करनी चाहिए। या फिर उस चैनल के स्थान पर कोई नया चैनल उपभोक्ता को दिया जाना चाहिए। चैनल घटने पर चार्ज में कमी या उसके स्थान पर नया चैनल लेना उपभोक्ता की इच्छा पर निर्भर है। इसके अलावा डीटीएच ऑपरेटरों को चैनल पैकेज में किसी तरह का बदलाव करना हो तो इसके लिए 15 दिन पहले नोटिस जारी करना जरूरी है।
देश में सार्वजनिक क्षेत्र के दूरदर्शन के डीटीएच सहित छह डीटीएफ ऑपरेटर हैं। डीटीएच उपभोक्ताओं की संख्या करीब 1 करोड़ 10 लाख है। ट्राई ने कहा है कि यदि पैकेज से कोई चैनल हटा लिया जाता है तो सब्सिक्रिप्शन चार्ज में ऑपरेटरों को कमी करनी चाहिए। या फिर उस चैनल के स्थान पर कोई नया चैनल उपभोक्ता को दिया जाना चाहिए। चैनल घटने पर चार्ज में कमी या उसके स्थान पर नया चैनल लेना उपभोक्ता की इच्छा पर निर्भर है। इसके अलावा डीटीएच ऑपरेटरों को चैनल पैकेज में किसी तरह का बदलाव करना हो तो इसके लिए 15 दिन पहले नोटिस जारी करना जरूरी है।